भारत सरकार
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू)
राज्यों/शहरों द्वारा अक्सर पूछे गए कुछ प्रश्न और उन पर शहरी विकास मंत्रालय के स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:
प्रश्न 1 – क्षेत्रों के लिए विशिष्ट रूप से जल और सीवर परियोजना का कार्यान्वयन करना कठिन है क्योंकि आवश्यक बृहत अवसंरचना का निर्माण आमतौर पर संपूर्ण शहर के लिए किया जाता है। इसका समाधान कैसे करना है?
उत्तर – साधारणतया, जल और सीवर प्रणाली को अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों (उदाहरणार्थ मण्डलों) में उप-विभाजित किया जाता है। क्षेत्रों का चयन करते समय, यह विवेकपूर्ण होगा कि अपेक्षाकृत छोटी भौगोलिक इकाइयों को ध्यान में रखा जाए।
प्रश्न 2 – क्या केंद्र एएंडओई प्रभारों के रूप में स्वीकृत 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त, स्मार्ट शहर प्रस्ताव तैयार करने के लिए पृथक निधियन उपलब्ध कराएगा?
उत्तर – संक्षिप्त सूची में रखे गए प्रत्येक शहर को जारी किए गए दो करोड़ रुपए एएंडओई व्ययों की पूर्ति करने के लिए हैं जिसमें स्मार्ट शहर प्रस्ताव (एससीपी) को तैयार करना भी शामिल है। तथापि, सलाहकार फर्मों को भुगतान के लिए लागत को पाटने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त सीबीयूडी परियोजना से पृथक निधियन उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रश्न 3 – चूंकि इस मिशन का ध्यान केंद्र विभिन्न समरूप कार्यक्रमों की अभिमुखता पर है, अत: भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच नीतिगत स्तर पर अभिमुखता सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
उत्तर – शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी अभिमुखता समन्वित करेगा।
प्रश्न 4 – हमारे शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना बनाते समय, समुत्थान पहलूओं का समाधान भी करना चाहिए। क्या मिशन मार्गनिर्देश पर्याप्त रूप से समुत्थान पहलूओं को कवर करते हैं?
उत्तर – एससीपी की तैयारी में समुत्थान एक महत्वपूर्ण पहलू है और मिशन मार्गनिर्देशों में इसे महत्व दिया गया है तथा एससीपी का मूल्यांकन करने के लिए यह एक मापदंड है (अनुबंध 4, मापदंड 5.ग, पृष्ठ 35)।
प्रश्न 5 – स्मार्ट शहर मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्थापित की जाने वाली संस्थागत संरचनाएं (पीएमयू) क्या हैं?
उत्तर – व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी) का अमृत और स्मार्ट शहर मिशन के साथ पुनर्संयोजनकिया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यों/यूएलबी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कार्यस्थल पर पर्याप्त मानव संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी (राज्य और शहर एमएमयू)।
प्रश्न 6 – नवीकरणीय और स्थायी ऊर्जा क्षम मॉडलों के क्षेत्रों में क्या सर्वोत्तम परिपाटियां उपलब्ध हैं?
उत्तर – सलाहकार फर्मों को एससीपी की तैयारी के दौरान सभी ऐसी सर्वोत्तम परिपाटियों की सूची तैयार करने के लिए कार्य करना चाहिए।
प्रश्न 7 – क्या स्मार्ट शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न शहरों की निधियन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्तर पर किसी वित्तीय मध्यवर्ती संस्था की स्थापना की जा रही है?
उत्तर – राज्य स्तर पर केवल एक वित्तीय मध्यवर्ती संस्था का प्रस्ताव है।
प्रश्न 8 – मिशन के अंतर्गत सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों की क्या भूमिकाएं हैं?
उत्तर – सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियां (बहुपक्षीय और द्विपक्षीय) स्मार्ट शहर प्रस्तावों को तैयार करने में शहरों/राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। वे जानकारी भागीदारों के रूप में भी कार्य करेंगी।
प्रश्न 9 – स्मार्ट शहर की सीमा क्या होगी?
उत्तर – पुनर्संयोजन और पुनर्विकास विकल्पों के लिए, यूएलबी की सांविधिक सीमाएं इसकी सीमा होगी और ग्रीनफील्ड विकास के लिए, यह शहरी सीमाओं से परे हो सकती है, परंतु शहर के अधिसूचित योजना क्षेत्र के भीतर होगी।
प्रश्न 10 – पुनर्विकास मॉडल के लिए 50 एकड़ की न्यूनतम क्षेत्र अपेक्षा, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में स्थित शहरों के मामले में व्यवहार्य प्रतीत नहीं होती है। क्या न्यूनतम क्षेत्र की अपेक्षा लोचनीय है और क्या यह ऐसे क्षेत्रों के लिए कम हो सकती है?
उत्तर – एससीएम मार्गनिर्देशों के पैरा 5.3 के अनुसार, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, विकसित किए जाने वाला क्षेत्र किसी भी वैकल्पिक मॉडल के लिए विहित क्षेत्र का आधा होगा।
प्रश्न 11 – प्रत्येक शहर के लिए, भारत सरकार 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी और राज्य भी इसके समान 500 करोड़ रुपए का अंशदान करेंगे। एससीएम के तहत स्मार्ट शहर के रूप में शहर के विकास के लिए यह 1000 करोड़ रुपए निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होंगे। स्मार्ट शहर मिशन की अन्य योजनाओं के साथ अभिमुखता कैसे सुनिश्चित की गई है?
उत्तर – एससीपी तैयार करते समय, शहरों को एससीएम की अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिमुखता बनानी चाहिए। उदाहरणार्थ, संपूर्ण शहर के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को अमृत, एसबीएम और हृदय के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है और तत्पश्चात स्मार्ट शहर के रूप में विकास के लिए चयनित क्षेत्र को लिया जा सकता है और एससीएम के तहत स्मार्ट समाधानों को लागू किया जा सकता है। अन्य योजनाओं के साथ अभिमुखता के अलावा, एससीएम वित्तपोषण के लिए अनेक अन्य स्रोतों की पहचान की गई है जो एससीएम मार्गनिर्देशों के पैरा 11.3 में देखे जा सकते हैं।
प्रश्न 12 – शहरी विकास मंत्रालय राज्यों को स्मार्ट शहर प्रस्ताव का अंतिम रूपविधान कब भेजेगा?
शहरी विकास मंत्रालय को स्मार्ट शहर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तरीख क्या है?
उत्तर – अंतिम एससीपी रूपविधान तारीख 14-09-2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के-15016/61/2015-एससी-I में दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय को एससीपी प्रस्तुत करने की समससीमा 15 दिसंबर, 2015 है। अन्य कार्यकलापों/उप-कार्यकलापों की समयसीमा के लिए कृपया तारीख 23-09-2015 का कार्यालय ज्ञापन संख्या के-14012/101(28)/2015-एससी-IIIए देखें।
प्रश्न 13 – वे विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं क्या हैं, जिनकी स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत शहरों को योजना बनानी चाहिए, जैसे एसपीवी, आदि?
उत्तर – प्रतिस्पर्धा के चरण 2 में 20 शहरों के चयन के बाद एसपीवी तैयार की जा सकेंगी।
प्रश्न 14 – शहरी विकास मंत्रालय स्मार्ट शहर प्रस्ताव को तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान राज्यों/शहरों को उनकी समस्याओं का समाधान करने में कैसे सहायता करेगा?
उत्तर – शहरी विकास मंत्रालय सभी समास्याओं और स्पष्टीकरणों के लिए एक टोल-फ्री नंबर की स्थापना करने जा रहा है। तथापि, राज्य/शहर किसी भी समय, किसी स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन निदेशालय से संपर्क स्थापित कर सकते है।
प्रश्न 15 – अमृत और एससीएम के बीच अतिच्छादन है। अमृत के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र कार्यकलाप एससीएम में भी हैं जिससे भ्रांति होरही है। इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है?
उत्तर – अमृत और एससीएम एक-दूसरे के संपूरक हैं। शहर महत्वपूर्ण अवसंरचना को अमृत के अंतर्गत संपूर्ण शहर के लिए शामिल कर सकते हैं और स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत विकास के लिए क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। यथा समय, शहर क्षेत्र आधारित विकास की पुनरावृत्ति शहर के अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं।
प्रश्न 16 – सर्वोत्तम परिपाटियों/स्मार्ट समाधानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शहरों के पास उपलब्ध क्या स्रोत संग्रह हैं?
उत्तर – सलाहकार फर्म को व्यापक सूची तैयार करनी चाहिए।
प्रश्न 17 – क्या MyGov द्वारा विकसित आईसीटी, नागरिक प्रतिबद्धता साधन में क्षेत्रीय भाषा का विकल्प मौजूद है?
उत्तर – MyGov एक यूनिकोड समर्थित साइट है। इस पर लोग अपने अभिमत/दस्तावेजों को किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु, वर्तमान व्यवस्था के तहत, प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण केवल अंग्रेजी और हिंदी में किया जा सकता है। यथा समय अन्य भाषाओं के लिए भी टीम बनाने के लिए MyGov द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में शहर और राज्य स्थानीय सहायता भी उपलब्ध करा सकते हैं।
प्रश्न 18 – एससीएम मार्गनिर्देशों के अनुसार, न्यूनतम 10 प्रतिशत ऊर्जा अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जानी चाहिए। इसके लिए राज्य स्तरों पर विनियमन की आवश्यकता है। क्या केंद्रीय सरकार इन विनियमों को लाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करेगी?
उत्तर – एचपीएससी से ऐसे समन्वयन मुद्दों का निपटान करने की आशा है।
प्रश्न 19 – क्या मार्गनिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार, पुनर्संयोजन/ पुनर्विकास/ग्रीनफील्ड विकास किन्ही निकटस्थ क्षेत्रों में करना चाहिए?
उत्तर – हाँ
प्रश्न 20 – क्या नागरिक प्रतिबद्धता के लिए कोई विशिष्ट मापदंड (जैसेकि परामर्श किए गए व्यक्तियों की संख्या) विहित किया गया है?
उत्तर – कृपया दिनांक 23-09-2015 की का.ज्ञा.सं. के-14012/101(28)/2015-एससी-IIIए, को देखें।
प्रश्न 21 – निजी भागीदार का चयन करने और एसपीवी के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं क्या हैं?
उत्तर – शेष भाग के लिए निजी भागीदारों का चयन राज्य/यूएलबी को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से विनिश्चित करना होगा।
प्रश्न 22 – क्या हम एससीपी के भाग के रूप में जलापूर्ति और सीवरेज के लिए टेरिफ संरचना का प्रस्ताव कर सकते हैं?
उत्तर – एससीएम और अमृत संपूरक हैं। टेरिफ संरचना के संबंध में, अमृत मार्गनिर्देशों के अनुबंध-1 में दिए गए अमृत सुधारों का प्रयोग मार्गनिर्देश के लिए किया जा सकता है।
पृष्ठ आखरी अपडेट : 08-02-2017